नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी केलिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने केलिए उठाया गया है।
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति सेअनुरोध किया है। मंत्रालय ने ईडी की जांच और ‘पर्याप्त सबूत’ की मौजूदगी के आधार पर यह मंजूरी मांगी है।
ईडी ने दाखिल किया था आरोप पत्र
गौरतलब है कि ईडी ने जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन मामले में मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कियागया था। वर्तमान में जैन जमानत पर हैं, और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। इसएफआईआर में जैन और अन्य पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायरकिया, जिसमें कहा गया कि जैन की कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015 के दौरान उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग217 प्रतिशत अधिक थी।