इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए केंद्रीयगृह मंत्रालय को चार हफ्ते का समय दिया है.आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में हैं. इसीमुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्तिअजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने राहुलगांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकतामामले में कार्रवाई का ब्योरा पेश करने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया था पहले, कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन परक्या कार्रवाई की गई है.भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सैनिकों पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसदराहुल गांधी की ओर से कोर्ट में उनके वकील ने वकालतनामा लगाया। एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की अगलीसुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है.सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक (भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) उदय शंकरश्रीवास्तव की ओर से वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया था कि 16 दिसंबर 2022 को राहुलगांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा कर रहे थे.
भारतीय सेना और चीनी सेना की झड़प का किया जिक्र
इस दौरान राहुल गांधी ने नौ दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया. कहा कि‘लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगें. मामले में सुनवाई केबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया था.याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उन्होंने राहुल की दोहरी नागरिकता के बारे में सक्षमप्राधिकारी को दो बार शिकायत भेजी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद वर्तमान याचिका दायर की गई है. याचिका में यह भीकहा गया है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध है इसलिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया जाना चाहिए.इसके बाद केंद्र सरकार के वकील ने बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता केप्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में विस्तृतजानकारी मांगी है. उन्होंने कहा कि सरकार को गांधी के संसदीय चुनाव को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णयलेने के लिए समय चाहिए। वकील ने बताया कि इसलिए केंद्र सरकार ने बार-बार और समय मांगा है.