Sambhal Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI कि देखरेख में संभल मस्जिद में साफ सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है. परअभी मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर कोई मंजूरी नहीं दी है. 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है. रमजान के महीने में रोजा रखने वाले कोकोई दिक्कत न हो. इसके लिए हाईकोर्ट ने मस्जिद में साफ सफाई की मांग को मंजूर कर दिया है. संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाईपुताई की इजाजत की मांग मामले में मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. दरअसल हाई कोर्ट ने मस्जिद में साफ सफाई कराईजाने की मांग को मंजूरी दे दी गई है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया मस्जिद परिसर में साफ सफाई कराएगा. हालांकि कोर्ट ने अभी व्हाइट वॉशयानी मस्जिद की रंगाई पुताई मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है.जिसको लेकर हाईकोर्ट इस फैसले में सभी पक्षों को सुनने केबाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की.
ASI रिपोर्ट में दी मस्जिद की जानकारी
दरअसल संभल की जामा मस्जिद आए दिन विवादों में रहती है. इस दौरान एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया की मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है.ऐसे मेंनई सिरे से पेंटिंग कराई जाने की जरूरत नहीं है. ASI रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है. इस मामले पर जस्टिस रोहित रंजनअग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा. मस्जिद कमेटी को 4 मार्च कोअपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी. हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है. हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गयाहै. कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है.