Delhi News: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है पुलिस नेसार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (पीपीए) के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालनरिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.इससे पहले मामले की सुनवाई मेंराउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाबसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं की ऐसे में होर्डिंगकिसने लगाए और क्यों लगाए इसकी जांच जरूरी है. अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे. इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था. जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिएमजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था.
दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने दिया था आदेश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनेकी तारीख में बताए गए स्थान पर कोई होर्डिंग या बैनर नहीं दिखाई दिया है. जबकि शिकायत की तारीख पर बैनर होर्डिंग की स्थिति पर पुलिस नेचुप्पी साध ली है. ऐसे में यह जरूरी है कि इस मामले की जांच की जाए कि होर्डिंग बैनर किसने औऱ क्यों लगाए हैं. राज्य की तरफ से पेश अधिवक्ताने तर्क दिया था कि समय बहुत अधिक हो चुका है और साक्ष्य के तौर पर दाखिल की गई तस्वीरों में होर्डिंग और बैनर बनाने वाली कंपनी या संस्था कानाम नहीं लिखा है. जिसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि मामले में शामिल लोगों की पहचान सामने आए. इसके लिए जांचआवश्यक है.साल 2019 में द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. इसमामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस मामले को लेकर राजनीतिकगलियारों में हलचल तेज हो गई है. हालांकि ‘आप’ की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वहीं, विपक्षी दलों ने इसमामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.इस मामले को लेकर अदालत ने कहा कि देश में अवैध होर्डिंग्स गिरने सेलोगों की मौत होना कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. केजरीवाल के अलावा, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्वपार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है.